1 पात्रता (Eligibility)
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदन की तारीख को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए।
2 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट)
- पता प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक)
- हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो
3 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- voters.eci.gov.in पर जाएँ — यह अब ECI के एकीकृत ECINET प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा है (पुराने NVSP व Voter Helpline App की जगह)।
- मोबाइल नंबर/EPIC नंबर व OTP से लॉगिन कर नए मतदाता के लिए Form 6 भरें।
- जिन राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) चल रही है, वहाँ नए आवेदकों को अपने माता-पिता की पिछली SIR सूची में स्थिति (यदि लागू हो) भी बतानी होती है — पोर्टल पर निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें और सबमिट करें।
4 ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें
- संबंधित क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें।
- फॉर्म 6 भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जमा करें।
5 प्रोसेसिंग समय (Processing Time)
सामान्यतः 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी होता है।
6 आवेदन स्थिति कैसे जाँचें (Status Check)
Reference ID की मदद से NVSP पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखें।
7 डाउनलोड कैसे करें
e-EPIC (डिजिटल वोटर कार्ड) को voters.eci.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8 सुधार / Correction
पता या विवरण सुधार के लिए Form 8 भरें (डिजिटल पता बदलने पर भी यही फॉर्म प्रयोग होता है)।
9 नवीनीकरण / वैधता (Renewal)
Voter ID की कोई expiry नहीं होती; निवास बदलने पर स्थानांतरण (Form 8) आवश्यक है।
10 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या Voter ID से उम्र और पता प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है?
हाँ, Voter ID को कई जगह वैध पहचान और पता प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।