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फाइल कोड: SD-105  ·  सेवा

Caste Certificate

जाति प्रमाण पत्र

झारखंड सरकार — राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

✓ सत्यापित जानकारी
सेवा / ServiceCaste Certificate (जाति प्रमाण पत्र)
राज्य / StateJharkhand सरकार
विभाग / Departmentअंचल कार्यालय / राजस्व विभाग, झारखंड
माध्यम / ModeOnline (JharSewa / Jharniyojan) + CSC केंद्र
शुल्क / Feeसामान्यतः ₹10–50 के बीच आवेदन शुल्क (केंद्र अनुसार भिन्न)
आधिकारिक पोर्टलjharsewa.jharkhand.gov.in
होमJharkhandCertificatesCaste Certificate

1 पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक SC/ST/OBC श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • जाति का उल्लेख राज्य की आधिकारिक जाति सूची में होना आवश्यक है।

2 आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

  • स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पिता/परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

3 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. jharsewa.jharkhand.gov.in पर रजिस्टर/लॉगिन करें।
  2. "Caste Certificate" सेवा चुनकर आवेदन फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज़ स्कैन कर अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
  4. प्राप्त आवेदन संख्या (Application ID) सुरक्षित रखें।

4 ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें

  1. नज़दीकी CSC (Common Service Centre) या प्रज्ञा केंद्र पर जाएँ।
  2. अंचल कार्यालय (Circle Office) में सीधे आवेदन जमा किया जा सकता है।

5 प्रोसेसिंग समय (Processing Time)

सामान्यतः 15–21 कार्य दिवसों में सर्टिफिकेट जारी होता है।

6 आवेदन स्थिति कैसे जाँचें (Status Check)

Application ID की मदद से JharSewa पोर्टल पर "Track Application" से स्टेटस देखें।

7 डाउनलोड कैसे करें

स्वीकृति के बाद JharSewa पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

8 सुधार / Correction

गलत जानकारी की स्थिति में पोर्टल पर "Correction Request" या अंचल कार्यालय में आवेदन दें।

9 नवीनीकरण / वैधता (Renewal)

जाति प्रमाण पत्र की कोई expiry नहीं होती, आमतौर पर एक बार बनने पर स्थायी रूप से मान्य रहता है।

10 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र झारखंड में मान्य होगा?

सामान्यतः नहीं — जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य से बनवाना होता है जहाँ आवेदक स्थायी निवासी हो, हालाँकि कुछ विशेष मामलों में अलग नियम लागू हो सकते हैं।